Karnataka hijab row: Prohibitory orders extended in Bengaluru till February 28
Karnataka hijab row: Prohibitory orders extended in Bengaluru till February 28
कर्नाटक के बैंगलोर में प्रतिबंध आदेश को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। हिजाब के मुद्दे पर स्कूलों और कॉलेजों के आसपास किसी भी सभा या विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए धारा 144 लागू की गई थी।
कुल नौ जिले धारा 144 के तहत हैं। (फोटोः पीटीआई)
अधिकारियों ने बेंगलुरू में जारी रोक के आदेश को 28 फरवरी तक के लिए बढ़ा दिया है। हिजाब समर्थक और हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के बाद जिला प्रशासन ने शहर के सभी हाई स्कूलों के आसपास सीआरपीसी की धारा 144 के तहत रोक लगाने के आदेश दिए थे।
प्रदर्शन और रैलियों सहित सभी प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भड़काऊ नारे, गाने और भाषण सख्त वर्जित हैं। खुले स्थानों में 300 से अधिक लोगों के साथ और बंद स्थानों में 200 से अधिक लोगों के साथ विवाह समारोह भी प्रतिबंधित हैं।
सभी खेल परिसर और स्टेडियम अपनी क्षमता के 50% से अधिक नहीं होने चाहिए।
वर्तमान में कुल नौ जिले धारा 144 के तहत हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कई कस्बों और स्कूलों के पास पुलिस तैनात की गई है।
उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश में हिजाब से संबंधित सभी याचिकाओं पर विचार किया और सभी छात्रों को कक्षा में भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब और कोई भी धार्मिक झंडा पहनने से रोक दिया।
कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों को चरणबद्ध तरीके से फिर से खोल दिया है.
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